गांजा तस्करी में बर्खास्त सिपाही सह बखरी मुखिया अख्तर साह को 10 साल की सजा
मोतिहारी/रक्सौल(Vor Desk)। बिहार पुलिस के बर्खास्त सिपाही, आदापुर प्रखंड की बखरी पंचायत के मुखिया और गांजा तस्करी के आरोपी अख्तर साह को मोतिहारी एनडीपीएस कोर्ट-1 ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में आदापुर थाना की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और चार्जशीट के आधार पर एनडीपीएस कोर्ट-1 की न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने पक्ष रखा।
स्कॉर्पियो से बरामद हुआ था 131 किलो गांजा
मामला 14 जुलाई की रात की कार्रवाई से जुड़ा है। एसएसबी 71वीं बटालियन के कमांडेंट प्रफुल कुमार को अख्तर साह के गांजा तस्करी नेटवर्क की जानकारी मिली थी। इसके बाद एसएसबी और आदापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने झिटकहिया गांव स्थित उसके आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान उसके दरवाजे पर खड़ी स्कॉर्प...









