रक्सौल नगर परिषद में बड़ा फैसला: मुख्य पार्षद पद के उपचुनाव का रास्ता साफ, धुरपति देवी अयोग्य घोषित, तत्कालीन ईओ अनुभूति श्रीवास्तव पर प्रारूप क गठित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश
रक्सौल, पूर्वी चंपारण/(vor desk)/30 अप्रैल 2026
रक्सौल नगर परिषद में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने तत्कालीन मुख्य पार्षद धुरपति देवी को नगरपालिका का कोई भी पद धारण करने के लिए अयोग्य और निरर्हित घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद मुख्य पार्षद का पद रिक्त हो गया है और उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव पर प्रारूप क गठित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग का 11 पन्नों का आदेशराज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने 28 अप्रैल 2026 को 11 पृष्ठीय आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि धुरपति देवी पर लगे आरोप प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक दोनों जांच में सही पाए गए। आयोग ने पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि तत्कालीन कार...









