नेपाल–भारत सीमा पर ₹100 से अधिक सामान पर कर वसूली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक,सीमावर्ती जनता को बड़ी राहत!
अंतिम फैसला आने तक दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर नहीं लगेगा भंसार शुल्क
रक्सौल/काठमांडू।(Vor desk)। नेपाल के सर्वोच्च अदालत ने नेपाल–भारत सीमा नाकों से लाए जाने वाले ₹100 से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान पर लगाए गए भंसार (कस्टम) शुल्क की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाले हजारों परिवारों, छोटे व्यापारियों और दैनिक खरीदारी करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है।
शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल और टेकप्रसाद ढुंगाना की संयुक्त इजलास ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मंत्रालय समेत संबंधित सरकारी निकायों को अंतरिम आदेश जारी करते हुए दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर फिलहाल भंसार शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया।
यह विवाद नेपाल सरकार द्वारा नेपाल राजपत्र में प्रकाशित उस अधिसूचना के बाद शुरू हुआ था, जिसमे...









