रक्सौल: खुले में मांस-मछली बेचने पर प्रशासन सख्त, सात दुकानदारों को नोटिस; नियमों की अनदेखी पर होगी जेल और जुर्माना
रक्सौल।(Vor desk)। शहर में अवैध और खुले में मांस-मछली की बिक्री को लेकर नगर परिषद ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार, कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. मनीष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले सात बड़े दुकानदारों को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के तहत आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध मांस विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।
इन दुकानदारों पर गिरी गाज
निरीक्षण के दौरान जिन दुकानदारों को नोटिस थमाया गया है, उनमें शामा मुरादाबादी चिकेन, क्यामुदिन कुरैसी, हस्मुदिन कुरैसी, नौसाद आलम, फारूक आजम, मो. शमीम कुरैसी और राजू पॉल्ट्री फॉर्म के संचालक शामिल हैं। इन पर बिना वैध लाइसेंस के दुकान चलाने और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का आरोप...









