Friday, June 26

भारत से नेपाल भागने की कोशिश में दो उज्बेकिस्तानी महिलाएं गिरफ्तार, एसएसबी ने मैत्री ब्रिज पर दबोचा


रक्सौल।(Vor desk)। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की 47वीं बटालियन के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से रह रही दो उज्बेकिस्तानी महिला नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाएं नेपाल के रास्ते फरार होने का प्रयास कर रही थीं। यह कार्रवाई गुरुवार देर रात हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्टम चौक स्थित मैत्री ब्रिज पोस्ट पर की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसएसबी की 47वीं बटालियन के जवान भारत-नेपाल सीमा पर नियमित जांच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान दो महिलाओं की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्हें रोककर पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में दोनों महिलाओं ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद उनके मोबाइल फोन और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की गई, जिससे उनके उज्बेकिस्तान की नागरिक होने की पुष्टि हुई।
गिरफ्तार महिलाओं की पहचान 32 वर्षीय मखफूजा देखकोनोवा, पुत्री मखमदजोन, निवासी फेजगाना, जिला क्यूकोन, फरगना (उज्बेकिस्तान) तथा 35 वर्षीय मफतुना किलिचेवा, पुत्री बखोदिरोवना, निवासी जो’जाओबोड, जिला पयारी, राज्य समरकंद (उज्बेकिस्तान) के रूप में हुई है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों विदेशी महिलाएं काफी समय से भारत में अवैध रूप से रह रही थीं और मैत्री ब्रिज के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर वहां से फरार होने की योजना बना रही थीं। हालांकि, सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों की सतर्कता के कारण उनका प्रयास विफल हो गया।
एसएसबी ने आवश्यक पूछताछ और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों महिलाओं को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हरैया थाना पुलिस को सौंप दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि दोनों महिलाएं भारत में कब से रह रही थीं, किन-किन स्थानों पर ठहरीं और उनका भारत आने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इनके तार किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क या मानव तस्करी गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं।
हरैया थानाध्यक्ष किशन पासवान ने बताया कि दोनों विदेशी नागरिकों से गहन पूछताछ की जा रही है। उनके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा। मामले में विदेशी नागरिक अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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