पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने दिया लॉक डाउन में शर्तों के साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालन की छूट
मोतिहारी/रक्सौल।(vor desk )। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर सम्पूर्ण बिहार में लॉक डाउन है। इस अवधि में पूर्वी चंपारण को ऑरेज जोन के श्रेणी में कर दिए जाने से एवं अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार (पटना) के आदेश पत्रांक 298 के आदेशानुसार जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को 4 मई से लागू लॉक डाउन 0.3 के लिए निर्देशित किया है।इसमे कहा गया है कि समय सारणी के तहत खाद्यान्न, किराना, सब्जी, फल, दूध मांस मछली और दवा, हार्डवेयर ,टाइल्स ,सेनिटरी, भवन निर्माण की सामग्रियां, ट्रेक्टर पार्ट्स, मोटर साइकिल पार्ट्स ,साइकिल, मोबाइल की दुकान, ज्वेलरी, वर्तन ,कपड़ा, रेडीमेड, बिजली, किताब -स्टेशनरी तथा चश्मे की दुकान खोलने का निर्देश प्राप्त है।
उक्त निर्देश के आलोक में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आंशिक संशोधन करते हुए कुछ आदेश...









