जिला प्रशासन ने जारी किया संसोधित आदेश, शनि-रवि को नही खुलेगी कपड़ा,रेडीमेड ,आभूषण व इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक दुकानें
मोतिहारी/रक्सौल ।( vor desk )।कोविड-19 के संक्रमण में लगातार इजाफा व मौत एवं उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल( शुक्रवार )को दुकानों को खोलने के लिए नए गाइड लाइंस जारी किए हैं।यह 23 अप्रैल को जारी आदेश का संसोधित आदेश है।बाजार में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों व चेंबर ऑफ कॉमर्स के इत्यादि के साथ बैठक के बाद जिले के दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए तालिका निर्धारित की गई है।
जिसमे प्रथम श्रेणी के तहत मेडिकल से सम्बंधित दुकानें, सभी सरकारी व निजी अस्पताल ,निजी क्लिनिक ,सभी पेट्रोल पंप,सीएनजी एवं मोटर गैरेज तथा वर्क शॉप 24×7 खुल सकेंगी।
द्वितीय श्रेणी के तहत फल,सब्जी,दूध की दुकानें,सब्जी मंडी,फल मंडी एवं अनाज मंडी प्रति दिन 6 बजे से अपराह्न 6 बजे तक खुल सकेंगी।
तृतीय श्रेणी में रेस्...









