पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद,जानिए पत्नी रमा देवी और भाई श्याम बिहारी प्रसाद की प्रतिक्रिया!
रक्सौल।(vor desk)।13 जून 1998 में हुए बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हत्याकांड में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत छह को बरी करने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2014 को कहा था कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर गौर करने के बाद सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इसने अधीनस्थ अदालत के 12 अगस्त 2009 के उस आद...









