अनलॉक 4 में किसे मिलेगी इजाजत, किस पर होगी पाबंदी जानें एक नजर में
नई दिल्ली @कोरोना महामारी के बीच अनलॉक प्रक्रिया जारी है. शनिवार को अनलॉक 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रलाय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए यह दिशा-निर्देश 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू होंगे.
अनलॉक-4 में खुलेगा ये सब
👉 7 सितंबर से गाइडलाइंस के साथ मेट्रो सेवाओं को दोबारा चालू करने की मंजूरी मिली है.
👉 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल ,मनोरंजन,सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी.
👉 21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में बुलाने की इजाजत मिली है.
👉 21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से ब...









