रक्सौल स्थित कैंब्रिज पब्लिक स्कूल में फिल्मी स्टाइल में एके 47से फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को मिली आजीवन की सजा !
मोतिहारी/रक्सौल ।(vor desk)।एके 47 बरामदगी मामले में कोर्ट ने कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने अत्याधुनिक हथियार बरामदगी मामले में कुणाल सिंह दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।वहीं विभिन्न धाराओं में 42 हजार रूपया अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर कुणाल सिंह को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस मामले में सत्रवाद संख्या 1028/2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र यादव ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा।मंगलवार 7 मई को न्यायालय ने कुणाल सिंह को दोषी ठहराया था और न्यायालय ने 8 मई बुधवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया।न्यायाधीश ने अपने निर्णय में अभियुक्त कुणाल कुमार सिंह के विरूद्ध 21 अपराधिक मामले होने की च...