◆ पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत थी, अब इसमें पूरी तरह छूट दी गई है
◆ रात 10 से सुबह 5 बजे तक घरों से निकलने की इजाजत नहीं, सिर्फ जरूरी कार्यों के लिए ही छूट मिलेगी
सरकार के आदेश के बाद दुकानों को खोलने की समय सीमा खत्म हो गई है। लेकिन, सभी दुकानदारों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पटना।(vor desk )।नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। कल 17 अगस्त से राज्य में अनलॉक थ्री लागू होगा। इसके साथ कुछ पाबंदियां भी लागू रहेंगी। इससे पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक से 16 अगस्त तक राज्य में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया था। 16 से 31 अगस्त तक भी पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू था।
लॉकडाउन हटने के बाद बिहार में क्या बदलेगा?
लॉकडाउन हटने के बाद बिहार में दुकानों को खोलने के समय में पूरी छूट दी गई है। जरूरी सामान को छोड़कर पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत थी। अब इस पर से पाबंदी हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है वहां जिला प्रशासन इसमें सख्ती लागू कर सकता है।
प्वाइंट्स में समझिए क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी-
◆ बिहार में पहले की तरह शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, इसकी जगह ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा
◆ रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं, खाना पैक कराकर घर ले जाने की सुविधा, खाने की ऑनलाइन डिलीवरी भी होगी
◆ बसों के परिचालन पर रोक जारी रहेगा, सिनेमा हॉल, थियेटर और धार्मिक स्थल अभी बंद ही रहेंगे
◆ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, रात 10 से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं, जरूरी कार्यों के लिए ही छूट मिलेगी
- क्या कहा डीएम ने:
मोतिहारी डीएम कपिल शीर्षत अशोक ने कहा कि आज कोई आदेश नहीं निकलेगा। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में निर्णय लिया जाऐगा। लेकिन केंद्र से जारी निर्देश का अनुपालन होता रहेगा।