कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने समय रहते लिया बड़ा फैसला
– संध्या 5 बजे से सुबह 6बजे तक पूर्ण लाॅकडाउन, नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई
मोतिहारी। (vor desk )।पूर्वी चंपारण में बढ़ते कोरोना संकट के बीच जिला प्रशासन ने फिर से एहतियातन कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार अब रोस्टर के अनुसार तय समय सीमा में ही दुकानें खुल सकेंगी। साथ ही गुरुवार व रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़ बाजार पूर्ण रूप से बंद रखने का फैसला किया गया है। यह आदेश 10 जुुुलाई से 14 जुलाई तक लागू रहेगा।
:जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने एहतियातन कद उठाते हुए यह निर्देश दिया है कि अब पूरे जिले में संध्या 06ः00 बजे सुबह 05.00 बजे तक पूरे जिले में लॉकडाउन लागू रहेगा, परन्तु सरकारी या गैरसरकारी पदाधिकारियों या कर्मियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति रहेगी।
सभी दुकानें व प्रतिष्ठान संध्या 05.00 बजे तक ही खुली रहेगी तथा रविवार को बंद रहेंगी।
सभी दुकानों-प्रतिष्ठानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु संबंधित दुकानदार द्वारा बैरिकेड बनाया जाएगा।
-सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।अन्यथा जुर्माना लगेगा।
-सभी दुकानों के मालिक, कर्मियों या ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के दुकान या प्रतिष्ठान में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा।
– निजी या सरकारी वाहनों में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति रहेगी।
– फुटपाथ पर खुले में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उपर्युक्त निदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि जिले में लगातार बढ़ते मामलों के बीच डीएम से आम जनों व व्यवसायियो ने भी यह मांग की थी।