रक्सौल ।(vor desk )।कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं वर्तमान समय मे प्रवासी श्रमिको की बड़ी संख्या में बाहर से आने के कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार ने उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर सम्पूर्ण बिहार में इस कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन को दिनांक 31.5.2020 तक विस्तारित हेतु दिशा निर्देश जारी जारी किया गया है ।जिसमे पूर्व के दिशा निर्देश व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालन के लिए नियम बदले गए हैं ।
इस क्रम में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि लॉक डाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू करते हुए समय सारणी के तहत पूर्वी चंपारण के निम्नलिखित दुकानों को खोलना सुनिश्चित करें।
1=सभी प्रकार के मालवाहक गोदाम -सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रतिदिन रविबार को छोड़कर
2=साइकिल की दुकान -सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमबाबुधवार, शुक्रवार, रविवार
3=रेडिमेड फर्नीचर की दुकान-सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविबार
4= वर्तन की दुकान -सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमवार ,बुधवार शुक्रवार ,रविबार
5=जड़ी बूटी /आयुर्वेदिक औषधि की दुकान-सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक प्रतिदिन
6=गिफ्ट आईटम एवं प्लास्टिक गुड्स के आईटम की दुकान -सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमबार, बुधवार शुक्रवार ,रविबार ये सब दुकाने अपने समय सारणी के तहत आदेशानुसार
उपर्युक्त निर्देशो का पालन करते हुए
दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराते हुए तक का आदेश दिया गया है। इसको ले कर सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल, पुलिस पदाधिकारी ,नगर निकाय के सभी कार्यपालक पदाधिकारी , प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है।( रिपोर्ट:राकेेेश कुमार )