Saturday, November 23

रक्सौल नगर में रोटेशन व कोरोना गाइड लाइन का अनुपालन कर खुल सकेंगी दुकानें:डीएम कपिल शीर्षत अशोक

रक्सौल।( vor desk )।पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी कपिल शीर्षत अशोक ने कहा है कि रक्सौल नगर की दुकानें खुलेंगी।इसके लिए अनुमति दी गई है।जारी रोटेशन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने और अन्य कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन किया जा सकता है।

श्री अशोक ने vor teamसे विशेष वार्ता में कहा कि इसके लिए रक्सौल के अनुमण्डल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है।उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि रोटेशन का पालन सुनिश्चित करें।और स्थिति व आवश्यकता अनुसार निर्णय ले।

उनसे जब यह पूछा गया कि बिहार सरकार के नए गाइड लाइन में कहा गया है कि जिस प्रखण्ड मुख्यालय में कोरेनटाइन सेंटर हैं।उसे रेड जोन में रखा गया है।वहाँ, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ढील नही मिलेगी।इसके तहत रकसौल नगर में जारी रोटेशन के तहत दुकानों को को खोलने के लिए क्या निर्देश है?तो,उन्होंने साफ तौर से कहा कि -‘रक्सौल नगर में दुकानो को खोलने का निर्देश मैंने दे दिया है!

उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल से आये भारतीय नागरिकों को कोरेनटाइन किया जाएगा।

बता दे कि सोमवार को आदेश जारी होने के बावजूद रक्सौल प्रशासन द्वारा अब तक कोई सूचना या माइकिंग नही की गई।जिससे व्यपारी असमंजस में रहे।व्यापरियो का कहना था कि जब तक स्पष्ट नही किया जाता,दुकानें नहीं खोलेंगे।हालांकि,मंगलवार के बन्दी की वजह से भी अनेको व्यापारी दुकान नही खोले।वहीं, टेक्सटाइल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता व इंडो नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने रक्सौल प्रशासन से आग्रह किया है कि व्यापारियों के हित मे त्वरित सूचना का प्रसारण सुनिश्चित करें।

उनका कहना है कि रक्सौल में कोरोना का कोई मरीज अभी तक नही मिला है।न ही रक्सौल नगर में कोरेन्टीन सेंटर है।

क्या है 18 मई को जिला प्रशासन द्वारा जारी नया रोटेशन:
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं वर्तमान समय मे प्रवासी श्रमिको की बड़ी संख्या में बाहर से आने के कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार ने उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर सम्पूर्ण बिहार में इस कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन को दिनांक 31.5.2020 तक विस्तारित हेतु दिशा निर्देश जारी जारी किया गया है जिसकी कंडिका 08 में यह अंकित है कि राज्य में विधमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए राज्य सरकारें कतिपय शर्तो के साथ विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना आदेश पत्रांक 317 के आदेशानुसार जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि लॉक डाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू करते हुए समय सारणी के तहत पूर्वी चंपारण के निम्नलिखित दुकानों को खोलना सुनिश्चित करें।
जो नया आदेश है उसमे खाद्यान्न, किराना,मिष्ठान , सब्जी, फल, दूध, मांस- मछली और दवा, हार्डवेयर सेनिटरी, भवन निर्माण के सामग्रियां टाइल्स, कृषि से संबंधित प्रतिष्ठान, ट्रेक्टर पार्ट्स ,मोटर साइकिल पार्ट्स , साइकिल ,मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक पाइप, लोहा ,पेंट ,शटरिंग सामग्री ,ऑटो मोबाइल स्पेयर पार्ट्स , मोबाइल रिचार्ज की दुकानें ,किताब एवं स्टेशनरी की दुकानें,वस्त्रालय एवं रेडीमेड की दुकानें, चपल एवं जूता की दुकानें , श्रृंगार की दुकानें,घड़ी एवं चश्मे की दुकान ,ऑटोमोबाइल (चार पहिया,तीन पहिया, दो पहिया ) बिक्री एवं शो रूम की दुकानें, प्रदूषण एवं जांच केंद्र और गैराज वर्कशॉप खोलने का निर्देश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आंशिक संशोधन करते हुए कुछ आदेश दिया है। जिसमें प्रतिष्ठानों के खुलने के समय में कुछ फेर-बदल किया है। जिसके अनुसार पूर्वी चंपारण जिला के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्न समय निर्धारित की गई है
1=दवा की दुकान -24 घंटा

2=दूध की दुकान- सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक प्रति दिन

3=किराना एवं मिष्ठान की दुकान -सुबह 7बजे से अपराह्न 5 बजे तक प्रति दिन

4=सब्जी एवं फल की दुकान -सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक प्रति दिन

5=सब्जी एवं फल मंडी -सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक प्रति दिन

6=मांस एवं मछली की दुकान- सुबह 7 बजे तक एवं अपराह्न 5बजे तक प्रतिदिन

7=इलेक्ट्रिकल विक्रय एवं मरम्मत- सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमबार, बुधवार ,शुक्रवार ,रविवार

8=इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विक्रय एवं मरम्मत -सुबह 7बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमवार, बुधवार,शुक्रवार, रविबार

9=ऑटो मोबाइल टायर ट्यूब मरम्मत सहित -सुबह 7 बजे से अपराह्न 3बजे तक प्रतिदीन रविबार को छोड़कर

10=भवन सामग्री हार्डवेयर प्रतिष्ठान- सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार

11=हाई सिक्योरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान -सुबह 7 बजे से अपराह्न 3बजे तक सोमवार बुधवार शुक्रवार ,रविवार

12=प्रदूषण एवं जॉच केंद्र -सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार

13=ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान -सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रतिदिन रविबार को छोड़कर

14=कृषि कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान (खाद बीज कीटनाशक कृषि यंत्र इत्याद) सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक प्रतिदिन

16,= घड़ी एवं चश्मे की दुकान सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमवार, बुधवार , शुक्रवार रविवार

17=वस्त्रालय एवं रेडीमेड कपड़े की दुकान सुबह 7 बजे से 3 अपराह्न 3 बजे तक सोमबार , बुधवार, शुक्रवार, रविबार

18= चपल एवं जूते की दुकान सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमबार ,बुधवार, शुक्रवार, रविवार

19= श्रृंगार की दुकान सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सोमबार, बुधवार, शुक्रवार, रविबार

20=गैराज एवं वर्कशॉप -सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन रविवार को छोड़कर ये
उपर्युक्त निर्देशो का पालन करते हुए
समय सारणी के अनुसार दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराते हुए खोलने का आदेश दिया गया है। इसको ले कर सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल, पुलिस पदाधिकारी ,नगर निकाय के सभी कार्यपालक पदाधिकारी , प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है।( रिपोर्ट: गणेश शंकर)

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