Sunday, November 24

पूर्वी चंपारण में सभी दुकानों को खोलने का आदेश डीएम ने किया निरस्त,27 अप्रैल को जारी निर्देश ही रहेगा प्रभावी!

मोतीहारी।( vor desk )। पूर्वी चंपारण जिले बुधवार से पुराने रोटेशन से ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुलेगी।मंगलवार से प्रभावी होने वाले आदेश को जिला पदाधिकारी कपिल शीर्षत अशोक ने निरस्त कर दिया है।कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।बताया गया है कि 3 मई को जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजो के कारण खतरा मण्डरा रहा है।जब तक जिले में सभी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव नही हो जाता,स्थिति यथावत रहेगी।यानी 27 अप्रैल को निर्गत आदेश प्रभावी रहेगा।

क्या 27 अप्रैल 2020 को जारी आदेश,जानिए रोटेशन:

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर सम्पूर्ण बिहार में लॉक डाउन है। इस अवधि में खाद्यान्न, किराना, सब्जी, फल, दूध व दवा के प्रतिष्ठानों के खोलने का निर्देश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आंशिक संशोधन करते हुए कुछ आदेश दिया है। जिसमें प्रतिष्ठानों के खुलने के समय में कुछ फेर-बदल किया है। जिसके अनुसार पूर्वी चंपारण जिला के सभी मेडिकल स्टोर 24×7 की अवधि में खुले रह सकते हैं। जबकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व फल मंडी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 3बजे तक दूध की दुकान सुबह 6 बजे से 10 तक शाम 4 बजे से 5.30 तक खुले रहेंगे। किराना पंखा चश्मा एवं किताब की दुकानों के लिए समय सुबह 6 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुलेंगे जो निम्न दिन को निर्धारित की गई है रविवार सोमबार बुधवार शुक्रवार को खोले जाएंगे एवं मंगलवार गुरुवार और शनिवार को होम डिलीवरी प्रातः 6 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा वही मांस मछली की दुकानें प्रातः 6 बजे से पूर्वा 10 बजे तक खुलेंगे
ओ वहीं अगर कोई भी दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन-2005 के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण के 4 कोरोना संक्रमित के निकलने से सभी अधिकारी व लोग चिंतित हैं।

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