Saturday, May 24

रक्सौल थानाध्यक्ष राजीव नंदन सिन्हा निलंबित, रक्सौल पहुंच डीआईजी हर किशोर राय ने की मामले की समीक्षा!

रक्सौल ।(Vor desk)।रक्सौल में थानाध्यक्ष के द्वारा कर्तव्य में कोताही,पद के दुरुपयोग और व्यापारी के शोषण के मामले को ले कर चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी हर किशोर राय गंभीर हैं और उनकी नजर रक्सौल पर बनी हुई है। रक्सौल थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजीव नंदन सिन्हा को व्यवसायी से उधार समान लेकर नहीं चुकाने व मांगने पर अपरण केस में फंसाने के आरोप में डीआईजी हरकिशोर राय ने निलंबित कर दिया है। साथ ही थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है।हालाकि,मामला जांच में है और अभी तक थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक के पद पर किसी पुलिस अधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई है।

थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक पर गाज गिरने के बाद जारी चर्चा परिचर्चा के बीच बुधवार की दोपहर चम्पारण प्रक्षेत्र के डीआइजी हर किशोर राय अचानक रक्सौल पहुंच गए। अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय में पहुंच कर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों में दर्ज गंभीर प्रकृति के कांड सहित अन्य सभी अपराधिक मामलों की गहन समीक्षा की और आवश्यक निर्देश भी दिए । समीक्षा के दौरान रक्सौल थाना क्षेत्र के बैंक रोड में संचालित एक कपड़ा व्यवसायी के द्वारा पुलिस निरीक्षक राजीव नंदन सिन्हा पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने के आरोप की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कपड़ा व्यवसायी व इस केस से जुड़े अन्य लोगों की गवाही अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक धीरज कुमार के कार्यालय में कराई गई। अलग अलग पूछताछ हुई।सूत्रों के मुताबिक, डीआइजी श्री राय के द्वारा इस केस में वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई।इस क्रम में उन्होंने रक्सौल थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष रवि कुमार को भी जरूरी निर्देश दिए।
हालांकि डीआईजी ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे विभागीय कार्यों के सिलसिले में रक्सौल पहुंचे हैं।

इधर, बैंक रोड के कपड़ा व्यवसायी से कपड़ा की खरीददारी के बाद पैसा नहीं देने तथा फर्जी मुकदमा में फंसाने के आरोप में डीआईजी ने रक्सौल थानाध्यक्ष राजीव नंदन सिंहा को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की सिफारिश की है। इस मामले में पिछले 7मई को डीआईजी ने रक्सौल थाना पहुंच कर जांच की थी।व्यवसाई टुन्ना प्रसाद का बयान दर्ज किया था।जांच में टुन्ना प्रसाद ने ठोस सबूत पेश किए थे।अब आरोप सत्य पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई के तहत बर्खास्तगी की करवाई भी हो सकती है।

क्या है मामला:

बताया गया कि बैंक रोड स्थित वस्त्र संसार के संचालक टुन्ना कुमार से थानाध्यक्ष ने 1.80 लाख के समान उधार लिया था। जब व्यवसायी ने पैसे की मांग की गई तो उसे झूठे अपहरण के मुकदमे में फंसा दिया गया। व्यवसायी ने इसकी शिकायत पर चंपारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय से की व जांच की गुहार लगाई।
पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मयूर गली व बैंक रोड में अपना कपड़ा की दुकान संचालित करने वाले व्यवसायी टुनू कुमार से क्रमश दो बार में एक लाख 80 हजार के समान की खरीदारी की थी।

जब दुकानदार द्वारा पैसे की मांग की गई तो थानाध्यक्ष ने उक्त व्यवसायी को अपहरण के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया। व्यवसायी ने इसकी शिकायत 1 अप्रैल 2025 को डीआइजी से की थी।
जांच के लिए डीआईजी स्वयं पिछले 15 दिन पूर्व रक्सौल पहुंचे व मामले की जांच की । जांच में दोषी पाए जाने व व्यवसायी के आरोप सत्य पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है। वहीं विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

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