रक्सौल।(vor desk)।13 जून 1998 में हुए बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हत्याकांड में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत छह को बरी करने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2014 को कहा था कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर गौर करने के बाद सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इसने अधीनस्थ अदालत के 12 अगस्त 2009 के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बीजेपी की पूर्व सांसद एवं बृज बिहार प्रसाद की पत्नी रमा देवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के 2014 के आदेश को चुनौती दी थी।
इस बारे में कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सांसद रमा देवी ने मीडिया को बताया, “हमलोग पहले लोअर कोर्ट में लड़े थे। आठ आदमी को सजा मिली, जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट गया। हाईकोर्ट ने बरी कर दिया
पता नहीं जज ने किस आधार पर बरी किया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।वहां दस बारह साल से लड़ रहे थे।
पूर्व सांसद सह लोक सभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर ने आगे कहा, “गृह मंत्री अमित शाह को बोले थे कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।उसको आप एक बार देखिए ।इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा हम मंजूर करेंगे।क्योंकि जो भी हमारे जीवन का गोल्डन पीरियड था, हमारे बाल-बच्चे के आगे बढ़ने का समय था, वह सब खत्म हो गया। अब बस मैं इतना चाहती हूं कि अपराधी को सजा दिलवाऊं।
उन्होंने आगे बताया कि यह सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा
इस दौरान हमारे बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया
वो तो जनता ने मुझे कुर्सी पर बैठाया और इसलिए बैठाया क्योंकि हमारे साहब बहुत लोकप्रिय और जनता के चहेते थे।वो लोगों के लिए काम करते थे
उस दिन की जानकारी देते हुए रमा देवी ने कहा, उनके दिवंगत पति पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती थे। उसी समय उनकी हत्या कर दी गई थी। वो लोग बाहुबली थे, हथियारों से लैस होकर अस्पताल पहुंचे, हत्या कर बरी भी हो गए।
यह पूछने पर कि जो लोग बरी हुए उनके लिए आप क्या सोचती हैं? रमा देवी ने कहा, मुझे कोई अपील नहीं करनी, उनको मां भगवती सजा देंगी।अब लड़ने के लिए उतना पैसा-कौड़ी कहां से आएगा।
इधर,आदापुर के विधायक सह पूर्व मंत्री स्व ब्रजबिहारी प्रसाद के हत्यारों को सजा मिलने पर उनके परिजनों और पड़ोसियों में खुशी का माहौल रहा।दिवंगत मंत्री के भेंडिहारी गांव स्थित आवास पर उनके अनुज पूर्व मंत्री व जदयू के प्रदेश नेता श्यामबिहारी प्रसाद ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नही।माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छब्बीस वर्षो बाद उनके अग्रज के हत्यारे को सजा सुना न्याय निर्णय के प्रति विश्वास को काफी मजबूत किया है लेकिन कुछ अन्य हत्यारे भी है जिन्हें संदेह का लाभ मिला है और वे न्यायिक सजा से बरी हो गए है उन्हें ईश्वर जरूर सजा देगा,क्योंकि उनके संघर्षशील भाई तथा गरीबों के मसीहा गुदड़ी के लाल की निर्मम हत्या कर बिहार के उगते सूरज को अस्त कर दिया गया।वही,पूर्व प्रमुख सह उप प्रमुख मो.असलम ने कहा कि हमारे गांव में जश्न का माहौल है तथा हम जैसे लोग आज फिर गमगीन हो गए है क्योंकि उनके हत्या की याद पुनः तरोताजा हो गई है।पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई ही नहीं गांव के सबसे चहेते थे और एक पारिवारिक सदस्य की तरह मंत्री बनने के बाद भी सबसे मिलते जुलते रहे।अचानक उनके हत्या की खबर जब मिली थी तो गांव में कोहराम मच गया था।ठीक वैसे ही हमारे गांव में खुशी है कि वैसे मसीहा के हत्यारे को सजा मिल गई है।उन्हे याद करते हुए पूर्व प्रमुख ने कहा कि वे बिहार के कद्दावर नेता ही नहीं राजनीतिक क्षितिज पर चमकते सितारे थे।वही,जदयू के नेता इकबाल अहमद ने कहा कि खुदा उनके हत्यारे को उम्रकैद की सजा देकर इंसाफ के तकाजे को मजबूती दी है।प्रतिक्रिया देनेवाले में रमेंद्र कुशवाहा,मोइनुद्दीन आलम सहित अन्य ने भी इस न्यायिक फैसले का जमकर स्वागत किया है।