*एसपी ने लिखा इनकम टैक्स विभाग को,पटना की टीम करेगी जांच
रक्सौल।(vor desk) । रक्सौल बॉर्डर पर इन दिनों हवाला कारोबारियों की पौ बारह है।अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़े पैमाने पर अवैध धन ले कर वाहनों से आना जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें गोल्ड,नारकोटिक्स, हुंडी समेत तस्करी की वस्तुओं की अवैध रकम शामिल बताया जाता है। पिछले माह रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर शिव शक्ति मॉर्डन राइस मिल के गेट पर 27लाख रुपए लूट और एकाउंटेंट की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नही पड़ा।इसी बीच, रक्सौल के लक्ष्मीपुर में पुलिस द्वारा एक कार से भारी मात्रा में इंडियन नोट बरामद किया जाना चर्चे का विषय बन गया है।मजे की बात यह रही कि मंगलवार की दोपहर में बरामद हुए इस मामले को जांच के नाम पर बुधवार को खुलासा किया गया।चर्चा में बरामद हुए मोटे रकम को हवाला के पैसे से जोड़ कर देखा जा रहा है।इस पर भी चर्चा शुरू है कि आखिर यह रकम किसका है,जिसका खुलासा करने से पुलिस परहेज कर रही है ।
इस बीच,मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा ने बुधवार को मीडिया को बताया कि 22 लाख 90 हजार रुपये के साथ दो लोगों को पकड़ा गया है,जिनसे पूछ ताछ के साथ ही मामले में अग्रतर करवाई की जा रही है।
बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी की ओर से एक कार को रोक कर जांच की गई।इस कार में भारी मात्रा में रुपये पाया गया ।रुपया कार में सीट के नीचे बने तहखाना में रखा हुआ था।
उन्होंने स्वीकार किया कि पकड़े गए लोगों ने बरामद रकम के सोर्स का खुलासा नहीं किया है।उन्होंने कहा कि सोर्स को ले कर काफी दुविधा है।हो सकता है कि हवाला का पैसा हो।दोनो इस रकम का सोर्स बताने में असमर्थ है ।ऐसे में नियमानुकूल और अग्रतर करवाई शुरू करते हुए आयकर विभाग को लिखित रूप से सूचित कर दिया गया है ।पटना से आयकर विभाग की टीम आ कर हवाला के रकम होने की पुष्टि ,स्तोत्र आदि से संबंधित जांच करेगी।
सोर्स न बताने और रकम का वैध रसीद न होने के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
कहां बरामद हुई रकम
रक्सौल के लक्ष्मीपुर स्थित पुलिस मध निषेध चौकी के पास पुलिस ने सादे लिबास में रामगढ़वा की तरफ से आ रही एक्सयूवी नंबर बीआर 06 सीए 7706 रोक कर जांच के क्रम में नियंत्रण में लिया।
कार के डिक्की से एक बैग मिला। जिसकी तलाशी में 22 लाख 90 हजार रुपए बरामद हुए।
कार में बैठे एक चालक व दूसरे व्यक्ति से पुलिस पूछताछ की जा रही है। बरामद रुपयों में 100 का 400 पीस नोट, 500 का 4490 पीस नोट, 200 के 25 पीस नोट की गड्डी मिली।
जांच के दौरान सीओ विजय कुमार ,इंस्पेक्टर नीरज कुमार एसआई एकता सागर, एसआई प्रकाश कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
एसडीपीओ धीरेंद्र कुमार ने बताया कि रुपये बरामदगी के बाद आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, ताकि रुपए की हकीकत पता चल सके।यह रकम किसका है और कहा से आ रहा था,कहां ले जाना था,इसकी जांच होगी।पकड़े गए युवक की पहचान वाहन चालक रक्सौल के कोईरिया टोला निवासी राजू श्रीवास्तव व सुनित कुशवाहा के रूप में हुई है।
गौरतलब है कि नोट बंदी के बाद नियम कड़े कर दिए गए हैं। डिजिटल कैश लेन देन के युग में इतनी बड़ी मात्रा में कैश ले कर चलना निषेध है।सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक, अगर कोई एक बार में 50 हजार से ज्यादा कैश निकालता है तो उसे अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकाला जा सकता है। दो लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करने पर पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा।बता दें कि नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की ओर से कहा गया कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद होगा उस अमाउंट का 137 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है।
जानिए,कितना रकम ले कर चलना वैध
50000 रुपये से कम नकदी साथ लेकर चल रहे हैं तो आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट साथ रखने की जरूरत नहीं है लेकिन 50000 से ज्यादा कैश साथ लेकर चलने के लिए 3 डॉक्यूमेंट साथ में होने जरूरी हैं।
कौन से दस्तावेज चाहिए
- आईडी कार्ड: कैश को लेकर जा रहे व्यक्ति को अपना पहचान पत्र या आईडी कार्ड साथ रखना चाहिए और पैसे के लेनदेन से उसके संबंध का प्रूफ साथ होना चाहिए.
- कैश विड्राल का प्रूफ – बैंक से कैश विड्रॉल की पर्ची या मैसेज. यानी ये साबित करने वाला प्रूफ ताकि साबित हो सके कि कैश कहां से आया है.
- एंड यूज का प्रूफ – पैसा जहां भेजा या ले जाया जा रहा है, उसका प्रूफ होना चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा.