पटना।( vor desk)।कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच-गाने (जुलूस) और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है। विवाह की सूचना तीन दिन पहले स्थानीय थाना को देनी होगी। 15 नवम्बर को खत्म हो रहे अनलॉक- 7 से एक दिन पूर्व आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया। अनलॉक-8 एक सप्ताह यानी 16 से 22 नवम्बर तक प्रभावी होगा। गृह विभाग ने रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया।
सामान्य ढंग से खुले रहेंगे दुकान व प्रतिष्ठान:
कोरोना से बचाव के उपायों के साथ दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे। गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा। काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा। टीका ले चुके ही व्यक्तियों को ही काम पर रखा जा सकता है। शर्तों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
कॉलेज व स्कूल होंगे संचालित:
गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय (पहली से बारहवीं कक्षा तक) सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) भी खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी। कोचिंक संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं।
:सामाजिक-राजनीतिक आयोजनों की पूर्वानुमति जरूरी
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से आयोजित किए जाएंगे। वहीं सभी धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल के अलावा क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सामान्य रूप से होगा। राजगीर स्थित कुण्ड भी आम जनता के लिए खुला रहेगा। हालांकि कुण्ड में स्नान के लिए आनेवाले व्यक्तियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कराई जाएगी।
:दूसरे देश प्रदेश से आनेवालों का होगा कोरोना टेस्ट
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत वैसे राज्यों, जहां कोरोना के मामले अधिक हैं, वहां से बिहार आनेवालों की कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से की जाएगी। राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वैसे लोग इससे मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होगा। जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को सख्त कर सकते हैं, पर उन्हें इसमें शिथिलता का अधिकार नहीं होगा। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।