Wednesday, November 27

अनलॉक:मोतिहारी डीएम ने दुकानों को खोलने के लिए जारी किया आदेश,देखिए क्या क्या मिली छूट!

रक्सौल।(vor desk )।बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन में बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने इस बार के लॉकडाउन में प्रदेशवासियों को राहत देने की बात कही है. प्रदेश सरकार हर जिलों में धीरे-धीरे पाबंदियों को खत्म करेगी. इस दौरान लॉकडाउन के नए नियम 2 जून से 8 जून तक लागू रहेंगे.
राज्य सरकार के नए नियमों के
मुताबिक प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में 25 प्रतिशत स्टाफ के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान प्रदेश में सभी जिलों में दुकानें और मार्केट को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. वहीं उर्वरक, कीटनाशक, मांस-मछली और फल-सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. ऐसे में सभी दुकानदारों को हिदायत दी है गई है कि दुकानों में मास्क पहनकर ही लोग खरीदारी करेंगे या सामान बेचेंगे ।

सरकारी-निजी सेवाओं में इनको छूट

  • जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
  • बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य
  • ई कमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
    प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।

*पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाए

  • आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकाने

सड़क पर निकलने की इनको छूट

  • रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे।
  • आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।
  • स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल
    सकेंगे
  • आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारीN वाहन।
  • वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
    इंटर स्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।। शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी

शादियां में 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

DM लगा सकेंगे पाबंदी, कर सकेंगे सख्ती

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने सभी DM को यह अधिकार दिया है कि वो अपने जिले में तय करें कि किस दिन किस तरह की दुकानें खुलेंगी। साथ में स्थानीय स्तर पर कोरोना संक्रमण की स्थिति देखते हुए उन्हें सख्तियों को और बढ़ाने की छूट मिली है। राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट को वह कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकेंगे। इस दौरान जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। कर्मियों व ग्राहकों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा न करते पाए जाने पर अस्थायी तौर पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा।(रिपोर्ट:राकेश कुमार )

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