*क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने दी जानकारी.
*आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर बाकी जगहों पर केवल 25 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में ही करना होगा काम.
पटना/रक्सौल।( vor desk )।कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 29 अप्रैल से अब शाम छह बजे से लेकर सुबह के छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही अब शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा दाह संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. यह सारी जानकारी बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत व विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है.
रात दस बजे से शादी में रात्रि कर्फ्यू होगा प्रभावी
इसके अलावा आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर बाकी जगह केवल 25 प्रतिशत की उपस्थिति में ही कार्य करने होंगे. यह भी निर्देश दिया कि सारी दुकानें अब शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी. बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह फैसला लिया है.हालांकि राहत की बात है कि विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात के दस बजे से प्रभावी होगा. इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस समारोह के दौरान डीजे आदि नहीं बजाना होगा. इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी.
वहीं, काम काज को लेकर सरकार ने निर्देश दिया कि सभी कर्मियों (सरकारी व गैर सरकारी) को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए. सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय शाम के चार बजे बंद कर दिए जाएं. इसके अलावा आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया गया. विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कहा कि यह सारे नियम फिलहाल 15 मई तक लागू रहेंगे. इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है.
मुख्यमंत्री के साथ हो चुकी है हाई लेवल मीटिंग
गौरतलब हो कि बीते मंगलवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ सभी 38 जिलों के डीएम मौजूद थे. सभी ने अपने-अपने जिलों के हालात की जानकारी दी थी. जिलों से मिले फीडबैक और कोरोनावायरस संक्रमण के ताजा हालात पर बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई और कुछ नियमों में बदलाव किए गए.
क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक की मुख्य बातें
सभी सेवानिवृत्त चिकित्सकों, एलोपैथिक, आयुष, डेंटिस्ट को भी काम पर जरूरत के अनुसार लगाया जाएगा.
कोविड के लक्षण वाले रोगी (भले ही कोविड टेस्ट में निगेटिव हों), को भी अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा.
सारे वेंटिलेटर को चालू किए जाएंगे. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला पदाधिकारी अपने-अपने स्तर सभी आवश्यक काम करेंगे.
जिला पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र के सहयोग से वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा.
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक टेक होम रहेगा मान्य.
सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत सीटों पर ही बैठाने होंगे यात्री.
सीएम की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक के बाद लिये गये निर्णय –
- कल से सभी दुकानें 6 बजे के बदले 4 बजे तक बंद हो जाएंगी
- नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा
- शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल होंगे
- शादी रात 10 बजे तक ही होगी
- शादी में कोई डीजे, नाच नहीं
- अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर होगा
- सभी सरकारी, निजी कार्यालयों में 25 फीसदी ही कर्मी आएंगे। शेष वर्क फ्रॉम होम होंगे।
- सभी सरकारी, निजी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएं
- 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टरों, आयुष चिकित्सकों, डेंटिस्टों, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन, एन्स्थेसिस्ट वकी बहाली वाक इन इंटरव्यू पर जल्द से जल्द होगी
- जांच में तेजी के लिए आरटीपीसीआर मशीनें खरीदी जाएंगी, उसके लिए मैनवापर की व्यवस्था होगी
- सभी जिलों के वेंटिलेटर्स चालू होंगे
- एम्बुलेंस हर जिले में किराये पर लिये जाएंगे
- माइकिंग से बताएं कि वहां की स्थानीय स्थिति क्या है
- मुजफ्फरपुर में कोरोना का अस्थाई अस्पताल खुलेगा
- हेल्पलाइन को संवेदनशील, सुदृढ़ और उत्तरदायी बनाया जाए, ताकि लोगों की शिकायतों का निराकरण हो, उनके सुझावों पर अमल हो
- अस्पतालों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे, डॉक्टरों व चिक्तसाकर्मियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन व गृह विभाग करेगा
- कम से कम 3 लाख सक्रिय कोरोना मरीजों की संभावित संख्या मान कर कार्ययोजना पर काम हो
- इसके लिए आधारभूत संरचना बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की तैयारी करें
- कोरोनो के निगेटिव टेस्ट आने पर लक्षण वाले मरीजों की चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कर हो
- कंटेनमेंट जोंस का निर्धारण जिला प्रशासन करेगी। जोन में सब्जी, फल, दवा, मांस-मछली, किराना व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी।
*चुनाव से लौटे (पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से) पुलिसकर्मियों की कोविड जांच कराई जाएगी. इसमें यह ध्यान रखा जाए कि वे अन्य लोगों से मिलें नहीं जिससे कोविड का संक्रमण नहीं फैले.