Sunday, November 24

21 अगस्त से 6 सितम्बर तक प्रतिदिन 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें व कार्यालय

रक्सौल।( vor desk )।पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने राज्य द्वारा 17 अगस्त से 06 सितंबर तक जारी लॉक डाउन के लिए एक पत्र जारी जारी आदेश में पूर्वी चंपारण जिला में खुलने वाली दुकानें एवं वाहनों को लेकर कुछ समय मे बदलाव किया गया है ।जिसमे 21 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2020 तक के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार अग्रलिखित समयानुसार दुकानों को खोला जा सकता है।

●प्रतिदिन 24×7 खुलने वाले दुकान एवं प्रतिष्ठान

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सभी संस्थान, दवा दुकान, पेट्रोल पम्प तथा पीपराकोठी से डुमरियाघाट होते हुए लखनऊ जाने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ तथा पीपराकोठी से छपवा होते हुए बेतिया जाने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित सभी गैरेज एवं मोटरपार्ट्स की दुकान शामिल है।

● प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से पूर्वाह्न 10 और अपराह्न 04 बजे से शाम 7 बजे तक दूध की दुकान खुलेगी

● प्रतिदिन फल, सब्जी,मिट मछली और अंडे की दुकान प्रातः 06 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक

● प्रतिदिन किराना दुकान सहित अन्य सभी प्रकार की दुकाने/प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय (50%कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ) दोपहर 12 बजे से संध्या 04 बजे तक

● प्रतिदिन रेस्टोरेंट/ढावा के माध्यम से केवल होम डिलीवरी की सुविधा प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक

● अन्य सभी प्रकार की दुकानें तथा निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ,शुक्रवार शनिवार ,रविबार को प्रति दिन निर्धारित समयानुसार दुकानें खुलेंगे।कोरोना गाइड लाइन का अनुपालन अनिवार्य होगा।

● सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स मॉल जिम स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे

● वाहन परिचालन संबंधित सूचना

उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, आवश्यक/आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित 24×7 हो सकेगा।
अन्य निजी एवं सार्वजनिक वाहन वाहन का परिचालन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा। जिसमें बाईक पर एक व्यक्ति, ई-रिक्शा व टेम्पू पर 2 व्यक्ति एवं एलएमवी पर चालक सहित 4 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। जबकि सम्पूर्ण जिले में शनिवार व रविवार को मोटरसाइकिल एवं निजी वाहनों का परिचालन पूर्णतः बन्द रहेगा। इस दौरान सरकारी कर्मचारी अपने परिचय पत्र के साथ केवल कार्यालय आने-जाने के लिए मोटरसाइकिल का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं अन्य व्यक्ति केवल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए मोटरसाइकिल या निजी वाहन का प्रयोग करेंगे।

● मोतिहारी सदर एवं रक्सौल के शहरी क्षेत्रों में दोपहिया मोटरवाहनों अर्थात बाईक/स्कूटी का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। केवल सरकारी एवं निजी कर्मचारियों को खुद का परिचय पत्र दिखाकर केवल कार्यालय आने-जाने की छूट होगी। अन्य व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा के लिए आ-जा सकेंगे।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एंव मास्क का प्रयोग अनिवार्य है।

( रिपोर्ट:राकेश कुमार )

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