Monday, November 25

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 16 अगस्त तक दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर लगी रोक, डीएम ने जारी किया आदेश


– इन विशेष परिस्थितियों में हो सकता परिचालन, दुकानदारों को इन शर्तों के साथ मिली छूट
मोतिहारी। (vor desk)।लाख एहतियात के बाद भी जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कंटेंनमेंट जोन में सख्ती बढ़ाई गई है। अब मोतिहारी सदर, रक्सौल,ढाका और चकिया के शहरी क्षेत्रो में दोपहिया और चार पहिया परिचालन पर 16 अगस्त तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब विशेष परिस्थितयो में ही इन वाहनों का परिचालन हो सकता है।
मोतिहारी डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने यह निर्णय लिया है।
बता दें कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर विभागीय दिशा-निर्देश पर पूरे जिले में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस (कोविड-19) की जाँच करायी जा रही है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरुप नये कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर कोराना वायरस का प्रसार न हो. इस परिप्रेक्ष्य में मोतिहारी सदर, रक्सौल, चकिया एवं ढाका के शहरी क्षेत्रों में 9 अगस्त से 16 अगस्त तक सभी निजी दोपहिया, चारपहिया वाहनों के परिचालन को निम्न परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिबंधित किया गया हैं।

वाहन परिचालन की शर्तें

  1. आपातकालीन चिकित्सकीय सुविधाएँ यथा-मरीज को वाहन से लेकर जाना (चिकित्सीय परामर्श पर्चा साथ में रखें)।
  2. पदाधिकारियों या कर्मियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर उनके वाहनों का आवागमन ।
  3. दुकानदारों को अपने दुकान खोलने के समय से 01 (एक) घंटा पूर्व से लेकर दुकान बन्द करने के समय के 01 (एक) घटा बाद तक उनके निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी।
  4. दुकानों में सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मालबाहक वाहनों का परिचालन उपरोक्त 04 शहरी क्षेत्रों में निर्वाध रुप से जारी रहेगा।
  5. अन्य सभी अत्यावश्यक सेवाओं यथा-स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ, खाद्य एवं दुग्ध आपूर्ति, सभी पंजीकृत मीडिया, पेट्रोलियम, गैस के वाहन आदि का परिचालन निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
    यदि किसी व्यक्ति को यात्रा करनी है तो संबंधित व्यक्ति अपने रेल या हवाईजहाज टिकट के साथ प्रातरू 08ः00 बजे से 10ः 00 बजे पूर्वाहन तक अपने निजी वाहन से यात्रा कर सकेंगे।
  6. शादी-विवाह एवं श्राद्ध तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जाने के लिए प्रातः 08ः00 बजे से 10ः00 बजे पूर्वाहन तक निजी वाहन का परिचालन अनुमान्य होगा।
  7. किसी स्थानीय समस्या की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुमण्डल पदाधिकारी को उया समस्या के समाधान हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

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