Sunday, November 24

अनलॉक 1:बिहार में 1 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति!

रक्सौल।( vor desk )।अनलॉक 1 के बीच बिहार में परिवहन विभाग ने सूबे में बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी है. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम एसपी को पत्र भेजा है. पत्र में लॉक डाउन की अवधि में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं. परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि राज्य में ई रिक्शा ऑटो रिक्शा बसों का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शुरू किया जाएगा.

टैक्सी ओला उबर का परिचालन भी कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शुरू किया जाएगा. बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा. बसों के परिचालन के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. बस मालिकों के लिए विशेष आदेश वाहन को प्रतिदिन साफ-सफाई और समय-समय पर हर एक ट्रिप के पश्चात सैनिटाइज करना सुनिश्चित करना होगा .

ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क पहनने के निर्देश देंगे. वाहनों के अंदर तथा बाहर कोरोना संक्रमण बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर स्टीकर लगाएंगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट का यात्रियों के बीच वितरण कराएंगे. वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कंडक्टर को देंगे वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

1जून से बस का परिचालन

1 जून से राज्य के अंदर बस एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू हो जाएगा। 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी l लॉक डाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा।

जिला प्रशासन द्वारा

जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है।

अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा। वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियाँ सम्बन्धी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा। बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी। निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

यात्रियों के लिए गाइडलाइन

वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें। बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें। वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें। वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।

वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे।

बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं को भी सलाह दी जाती है कि यदि चिकित्सा सम्बन्धी या अन्य आवश्यक कारण न हो तो बसों में सफर न करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected , Contact VorDesk for content and images!!