Sunday, September 22

‘ड्राइविंग लाइसेंस उन्ही का बनेगा जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आवेदक हैं!’


16 अक्टूबर को प्रखण्ड कार्यालय के शिवीर में ग्रामीण क्षेत्र के योग्य पात्रों के आवेदन ही होंगे स्वीकार


रक्सौल।(vor desk)।रक्सौल अनुमंडल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 16 अक्टूबर यानी बुधवार को लगने वाले विशेष कैम्प में सिर्फ मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत वाहन लेने वाले आवेदकों का ही लाइसेंस बनेगा।अन्य आवेदकों का पूर्व की तरह जिला परिवहन कार्यालय से लाइसेंस निर्गत होगा।उक्त आशय का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह ने जारी किया है।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना गावँ के बेरोजगार युवकों के लिए चलाया गया है।जिसके तहत उन्हें वाहन खरीद पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।उन्हें आवेदन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए।ऐसे अभ्यर्थी जो वाहन लेना चाहते हैं।और ड्राइविंग लाइसेंस नही है।केवल वही आवेदन कर सकेंगे।

क्या है स्थिति:सरकारी अस्पताल में फिटनेस व मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अचानक बेकाबू भीड़ लग गई।यह गलत फहमी की वजह से हुआ।लोगों को लगा कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है,उनके लिए शिविर लगाया जा रहा है।प्रखण्ड कार्यालय परिसर में बुधवार को जो शिविर लगना है वह भी इसी उद्देश्य से है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस बने और उन्हें योजना का लाभ मिल सके।यह शिविर आम जनों के लिए नही है।न ही उनका आवेदन लिया जाएगा।

@क्या है योजना:
-ग्रामीणों को सहायता :- इस योजना में ग्रामीण लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं ताकि वे अपना खुद का रोजगार अच्छे से शुरू कर पायें।
-योजना का मुख्य उद्देश्य :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं कि इससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान हो सके एवं जो लोग नौकरी की तलाश में इस परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें भी सहायता मिल सके।
-दी जाने वाली सहायता :- इस योजना में लाभार्थियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 पहिया या 3 पहिया नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।जिससे वे अपने लिए रोजगार शुरू कर सकें।
सब्सिडी :इस योजना में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण गरीब लोगों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। योजना में जो योग्य लाभार्थी हैं, उन्हें अपने लिए वाहन खरीदने पर 1 लाख रूपये तक की या 50 % की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं।
लाभार्थियों का चयन :- इस योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत से अनुसूचित जाति एवं जनजाति से 3 एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग से 2 यानि कुल मिलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 युवाओं का चयन कर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है.

@बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में पात्रता मापदंड
जाति पात्रता :- बिहार की ग्राम परिवहन योजना में ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रखने वाले एसटी, एससी, एवं ईबीसी जाति के बेरोजगार लोगों को शामिल किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
आयु सीमा :- बिहार की इस ग्राम परिवहन योजना में ऐसे लोगों को शामिल होने के लिए पात्र किया गया है जिनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है. इससे कम उम्र वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
अन्य पात्रता :- ऐसे लोग जोकि किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या उनके पास पहले से ही कोई व्यावसायिक वाहन हैं या कोई पुराना वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें इस योजना में पात्र नहीं माना गया है।
बैंक से लोन लेने वाला व्यक्ति :- यदि कोई व्यक्ति इससे पहले वाहन के लिए बैंक से लोन ले चूका हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ लेने के लिए शामिल नहीं किया गया है।
दिशा निर्देश :- इस योजना में मुख्य दिशा निर्देश यह है कि इस योजना में दी गई राशि से जब कोई व्यक्ति वाहन खरीद लेता हैं, तो वह उसे 10 साल तक बेच नहीं सकेगा। और यदि कोई व्यक्ति इस नियम के खिलाफ जाता है, तो उन्हें दी गई राशि को राजस्व विभाग द्वारा लोन माना जायेगा और उसे उसी तरह से वसूला जायेगा जिस तरह से लोन की राशि वसूली जाती है।

@बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवश्यक दस्तावेज

पते का प्रमाण :- यह दर्शाने के लिए कि आवेदक बिहार क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत का रहने वाला हैं तो आवेदकों को अपने पते का प्रमाण देना आवश्यक है. इसके लिए वे अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड आदि कोई भी दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना में जाति पात्रता भी निर्धारित की गई है, इसलिए आवेदकों को अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना जरुरी है।
आयु प्रमाण पत्र :- आवेदक जब इस योजना का आवेदन फॉर्म भरते हैं तो उन्हें एक और आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है. और वह हैं उनका आयु का प्रमाण, क्योंकि इसमें आयु सीमा का भी प्रावधान रखा गया है।
ड्राइविंग लाइसेंस :- चूकि इस योजना में लाभार्थियों को वाहन दिया जा रहा है इसलिए आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक को गाड़ी चलाना आता है।
शैक्षिक योग्यता का प्रमाण :- आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी हैं इसलिए इस योजना में आवेदक का शिक्षित होना आवश्यक माना गया है, अतः आवेदक शैक्षिक योग्यता का प्रमाण स्वरुप अपनी अंतिम कक्षा की मार्कशीट की फोटो कॉपी भी दे सकते हैं। जिससे यह साबित हो कि वे कहाँ तक पढ़े हुए हैं।ज्यादा जानकारी व ऑन लाइन अप्लाई के लिए निम्न लिंक पर जाएँ:
http://transport.bih.nic.in/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected , Contact VorDesk for content and images!!