रक्सौल।(vor desk)।नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों के नेपाल प्रवेश के लिए नित नए नियमों से काफी परेशानी और जटिलता का सामना करना पड़ रहा है।
नेपाल कस्टम ने एक आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि किसी भी विदेशी नागरिक को नेपाल की सीमा में प्रवेश करते वक्त 5000रुपया या उससे ज्यादा नकद या बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज (चेक) है,तो उन्हें इसकी सूचना नेपाल कस्टम को देनी होगी।वीरगंज कस्टम हाउस में इसकी सूचना भी सार्वजनिक की गई है,जिसमे कहा गया है कि प्रत्येक विदेशी नागरिक को अनुसूची 17के तहत घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है।
यह नियम विदेशी मुद्रा डॉलर और यूरो समेत सभी विदेशी मुद्रा,चेक पर लागू है।इसकी पुष्टि वीरगंज कस्टम के सूचना अधिकारी रामचंद्र शर्मा ढकाल ने करते हुए बताया कि इस विभागीय नियम का अनुपालन जरूरी है।इसके लिए बने काउंटर पर फॉर्म भर कर जानकारी दिया जाना जरूरी है,साथ ही अपना पहचान खुलने वाला परिचय पत्र भी संलग्न करना है ।यदि इस नियम के तहत विदेशी मुद्रा की घोषणा किए बगैर नेपाल प्रवेश करते अथवा नेपाल से बाहर जाते पाए जाने पर कानून के तहत करवाई की जायेगी।