Sunday, November 24

कैम्प लगाकर वाहन संबंधी कागजात उपलब्ध कराने का सुझाव राज्य परिवहन विभाग को प्रेषित!

केंद्रीय सड़क व परिवहन विभाग व मुख्यमंत्री को सोशल एक्टिविस्ट स्वयं भू शलभ ने लिखा था पत्र


रक्सौल।(vor desk )।अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर कैम्प लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस एवं नवीकरण की व्यवस्था के साथ वाहन बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के मामले में डा. स्वयंभू शलभ द्वारा भेजे गए सुझाव को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं यातायात मंत्रालय के निदेशक पीयूष जैन ने बीते 13 सितंबर को परिवहन विभाग बिहार को प्रेषित किया है।

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीते 8 सितंबर को डा. शलभ द्वारा प्रेषित नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन सुझाव से परिवहन विभाग बिहार को अवगत कराया है।

गौरतलब है कि डा. शलभ ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के संदर्भ में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं सड़क परिवहन मंत्री को अपना सुझाव प्रेषित किया था। उन्होंने बताया था कि नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना या पुराना लाइसेंस रिन्यू कराना आज भी आसान काम नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी कई बार ट्रांसपोर्ट ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। यह ऑफिस जिला या कमिशनरी में होने के कारण लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में लंबा समय भी लगता है।

उन्होंने सुझाव दिया था कि मौजूदा समय में अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर कैम्प लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने एवं नवीकरण करने की व्यवस्था के साथ वाहन बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है। सख्ती किये जाने से पहले सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। आम लोगों के लिए यह व्यवस्था सरल और सुविधाजनक होगी तभी सभी लोग अपने वाहन संबंधी सारे कागजात दुरुस्त रख सकेंगे और प्रशासन द्वारा ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराया जाना भी आसान होगा।

साथ ही इस नियम की पूर्ण सफलता के लिए जन जागरूकता को भी जरूरी बताते हुए कहा था कि सख्ती करने के पूर्व स्थानीय प्रशासन को इन नियमों के अनुपालन से लाभ और इनकी अनदेखी करने से होने वाले नुकसान के बारे में आम लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है।

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