रक्सौल ।( vor desk )।विद्युत विभाग रक्सौल में बीते दिनों हुई सरकारी राजस्व की राशि के गबन के मुख्य आरोपी संतोष कुमार की अग्रिम जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट मोतिहारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट में दायर जमानत अर्जी संख्या 538/22 को निरस्त करते हुए न्यायालय ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है। बतादें कि गत दिनों विभाग के सहायक विद्युत अभियंता रक्सौल के द्वारा स्थानीय थाना में कांड संख्या 23/22 दर्ज कराते हुए मानव बल संतोष कुमार पर करीब दो करोड़ से अधिक राजस्व की राशि गबन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसके बाद से उक्त आरोपी को पुलिस लगातार ढूंढ रही है, परंतु वो अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। इधर संतोष ने चुपके से न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु याचिका दाखिल किया था, जिसे कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है।