रक्सौल।(vor desk )।बिहार के शहरी निकायों में मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 11/ 2007 में संशोधन का अध्यादेश जारी कर प्रत्यक्ष चुनाव का नियम लागू कर दिया है। राजभवन से अनुमति के बाद सरकार ने गजट भी जारी कर दिया। राजभवन द्वारा जारी अध्यादेश को बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 कहा जाएगा। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अध्यादेश लागू होने की पुष्टि की है।
बता दें, बिहार नगर पालिका कानून में 15 वर्षों के बाद सरकार ने संशोधन किया है। इसका असर बिहार के सभी 19 नगर निगम समेत 263 नगर निकायों पर पड़ेगा। इस साल अप्रैल-मई में शहरी निकायों में चुनाव संभावित हैं। अभी तक नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर जबकि नगर परिषद और नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। नगर निकायों के पार्षद बहुमत के आधार पर मेयर व डिप्टी मेयर और मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का चुनाव करते थे।
नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 जारी हो गया है। राज्य सरकार ने इस का गजट भी प्रकाशित कर दिया है। अब शहरी निकायों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश के लागू हो जाने से शहरी विकास के कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
इधर,सूत्रों के मुताबिक,फिलहाल जारी गजट के तहत मात्र दो संसोधन ही किया गया है,ऐसे में पुराने आरक्षण रोस्टर से ही चुनाव सम्भावित है।देखिए संसोसधन व जारी गजट का पूरा विवरण: