अनुमण्डल कार्यालय में हुई बैठक,रात्रि में औचक निरीक्षण
रक्सौल।(vor desk)।रक्सौल प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल व सरकारी गाइड लाइंस के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।प्रशासनिक अधिकारी लगातार शहर के पुजा पंडालों की तैयारी पर नजर रखे हुए हैं।विधि व्यवस्था की समीक्षा व निगरानी में हैं।
इसी बीच एक ओर जहां, रक्सौल अनुमण्डल कार्यालय के सभागार में सोमवार को एसडीएम आरती द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मियों व पूजा समितियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि पूजा पंडाल में जागरण, डीजे व राम लीला, आदि कार्यक्रम का आयोजन नही करना है। वहीं पूजा पंडाल में मेले का आयोजन व झूला नही लगाया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
वहीं उन्होंने पूजा समिति को कोविड-19 के सभी मानकों का प्रयोग करने की सख्त हिदायत दी और इसके साथ सुरक्षा के सभी विधि-व्यवस्था को अपनाने की भी निर्देश दी। एसडीएम सुश्री आरती ने कहा कि लाइसेंस लेने से पूर्व सभी पूजा समिति अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत 10 सदस्यीय टीम की सूची फ़ोटो देना है। जिनकी जिम्मेवारी होगी कि वे पंडाल में सुरक्षा कार्य करेंगे। किसी भी गड़बड़ी के लिए सबसे पहले वो जिम्मेवार होंगे। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह व बीडीओ संदीप सौरभ सहित अन्य मौजूद थे।
दुसरीं ओर डीसीएलआर सह नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राम दुलार राम ने दिन में साफ़ सफाई और विधि व्यवस्था का जायजा लेने हेतु पंडालों का नीरिक्षण किया।वहीं,पूजा पंडालों का रात्रि में अचानक कार्यपालक दण्डाधिकारी सन्तोष कुमार सिंह के द्वारा निरीक्षण किया गया एवं विधि व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह, अवर निबंधन पदाधिकारी संतोष कुमार, बीडीओ संदीप सौरभ, सीओ विजय कुमार, इंस्पेक्टर शशिभूषण ठाकुर व एएसआई मधुसूदन गुप्ता मौजूद थे।
निरीक्षण के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सरकार से मिले निर्देशानुसार एसडीएम के द्वारा सख्त हिदायत दी गयी है कि किसी भी पूजा पंडाल में झूला, मेला, झुलन व डीजे के साथ किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जायेगा। अगर कोई भी पूजा समिति इसका उल्लंघन करते हैं तो उनपर मामला दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हर हाल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। आने वाले श्रदालु भक्त भी कम से कम वैक्सीन का एक डोज लिए हो। वहीं समिति के सभी सदस्य भी वैक्सीन का डोज लिए हो। वहीं उन्होंने किसी भी प्रकार के जुलूस अथवा विसर्जन के आयोजन के लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा।