मोतिहारी/रक्सौल ।( vor desk )।कोविड-19 के संक्रमण में लगातार इजाफा व मौत एवं उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल( शुक्रवार )को दुकानों को खोलने के लिए नए गाइड लाइंस जारी किए हैं।यह 23 अप्रैल को जारी आदेश का संसोधित आदेश है।बाजार में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों व चेंबर ऑफ कॉमर्स के इत्यादि के साथ बैठक के बाद जिले के दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए तालिका निर्धारित की गई है।
जिसमे प्रथम श्रेणी के तहत मेडिकल से सम्बंधित दुकानें, सभी सरकारी व निजी अस्पताल ,निजी क्लिनिक ,सभी पेट्रोल पंप,सीएनजी एवं मोटर गैरेज तथा वर्क शॉप 24×7 खुल सकेंगी।
द्वितीय श्रेणी के तहत फल,सब्जी,दूध की दुकानें,सब्जी मंडी,फल मंडी एवं अनाज मंडी प्रति दिन 6 बजे से अपराह्न 6 बजे तक खुल सकेंगी।
तृतीय श्रेणी में रेस्टोरेंट,ढाबा,भोजनालय( केवल होम डिलवरी सर्विस व टेक अवे सर्विस) प्रति दिन प्रातः:छह बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित होगी।
चतुर्थ श्रेणी में मिट ,मछली,
किराना की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स,सैलून,पार्लर,निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से सम्बंधित प्रतिष्ठान जिसमे सीमेंट,स्टील ,बालू,स्टोन,गिट्टी,सीमेंट ब्लॉक,ईंट,प्लास्टिक पाइप,हार्ड वेयर,सेनेटरी फिटिंग,लोहा,पेंट,शटरिंग सामग्री,ई कॉमर्स,कृषि से जुडे प्रतिष्ठान,मिठाई की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 4बजे तक संचालित होगी।

प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी , तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी में अंकित दुकानों को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से शाम4 बजे तक ही खुलेगी।
नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।प्रतिष्ठान बंद के समय से 01 घण्टे के अंदर कर्मियों को घर जाने की अनुमति रहेगी।
उक्त निर्देश पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जारी किया है।
उन्होंने निर्देशित किया है कि दुकानदार व ग्राहकों को सामाजिक दूरी व मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश की अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे।
*यह आदेश जिले के नगर निकायों क्षेत्रों व प्रखण्ड मुख्यालयों में लागू रहेगा।
*जिले के सभी सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल,क्लब,स्विमिंग पूल,स्टेडियम,जिम,पार्क एवं उद्यान पूर्णत : बन्द रहेंगे।
अगर कोई भी दुकानदार
इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन-2005 के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बता दे कि नए गाइडलाइंस में शनिवार व रविवार के बन्दी से प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक की दुकानों को छूट दे दी गई है।वहीं,अन्य यानी कपड़ा,रेडीमेड,इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स,जैसी दुकानों को शनिवार व रविवार को खोलने की इजाजत नही है।

