Monday, November 25

जिला प्रशासन ने जारी किया दिशा निर्देश:शनि व रविवार को नही खुलेंगी ये दुकानें….समय का अनुपालन जरूरी!

*25 अप्रैल 2021 रविवार से लागू होगा निर्देश,इस शनिवार को नही होगी बन्दी

मोतिहारी/रक्सौल ।( vor desk )।।कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण व मौत एवं उक्त बीमारी से संभावित खतरे के मद्देनजर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने शुक्रवार को नए गाइड लाइंस जारी किए हैं।बाजार में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों व चेंबर ऑफ कॉमर्स के इत्यादि के साथ बैठक के बाद जिले के दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए तालिका निर्धारित की गई है।

जिसमे प्रथम श्रेणी के तहत मेडिकल से सम्बंधित दुकानें, सभी सरकारी व निजी अस्पताल ,निजी क्लिनिक ,सभी पेट्रोल पंप,एवं मोटर गैरेज तथा वर्क शॉप 24×7 खुल सकेंगी।

द्वितीय श्रेणी के तहत फल,सब्जी,दूध,मिट ,मछली,
किराना की दुकानें, सब्जी मंडी,फल मंडी एवं अनाज मंडी प्रति दिन 6 बजे से अपराह्न 6 बजे तक खुल सकेंगी।

तृतीय श्रेणी में रेस्टोरेंट,ढाबा,भोजनालय( केवल होम डिलवरी सर्विस व टेक अवे सर्विस) प्रति दिन प्रातः:छह बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित होगी।

चतुर्थ श्रेणी में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी में अंकित दुकानों को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से शाम4 बजे तक ही खुलेगी।

उक्त निर्देश पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जारी किया है।

उन्होंने निर्देशित किया है कि दुकानदार व ग्राहकों को सामाजिक दूरी व मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश की अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे।
*यह आदेश जिले के नगर निकायों क्षेत्रों व प्रखण्ड मुख्यालयों में लागू रहेगा।
*जिले के सभी सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल,क्लब,स्विमिंग पूल,स्टेडियम,जिम,पार्क एवं उद्यान पूर्णत : बन्द रहेंगे।

जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई भी दुकानदार
इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन-2005 के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

संसोधित आदेश:25 अप्रैल से लागू

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected , Contact VorDesk for content and images!!