Monday, November 25

कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर को ले कर अलर्ट हुई बिहार सरकार:होली मिलन समारोह पर लगा ग्रहण!

*स्कूलों के बन्द किये जाने पर भी होगा फैसला?सबों की नजर बिहार सरकार पर केंद्रित

पटना/रक्सौल।( vor desk )।देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ‘अलर्ट मोड’ के तहत बिहार सरकार ने भी एहतियातन एक फैसला लिया है। इसके तहत इस बार बिहार में सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह नहीं हो सकेगा। बिहार प्रशासन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस बार होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा।

बता दें, प्रदेश में कोरोना वेब के दूसरे लहर के क्रम में बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने मुख्य सचिवालय में की। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद सभी जिलों के डीएम व एसपी को स्पष्ट निर्देश दे दिये गए हैं कि इस बार प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह आयोजित न होने पाए। मुख्य सचिव सिंह ने सभी जिलों के डीएम व सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थल पर होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति न दें।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कोरोना की जांच कराई जाए

। निर्देश में यह भी कहा गया है कि इन तीनों राज्यों से बिहार आने वाले ट्रेनों की दैनिक सूचना प्राप्त कर आने वाले यात्रियों की भी कोरोना जांच कराई जाए। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में आने वाले यात्रियों को भी जांच के लिए प्रेरित किया जाए। बता दें, यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी।

प्रधान सचिव के अनुसार लोगों से सार्वजनिक स्थलों व यातायात साधनों में शारीरिक दूरी और मास्क पहनने से जुड़े जरूरी प्रोटोकॉल का पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है। लोगों ने सही ढंग से मास्क लगाया है या नहीं, इस बात की भी जांच की जाएगी। लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व से जारी सभी निर्देशों के तहत शत प्रतिशत जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल व अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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