रक्सौल।( vor desk )।बिहार सरकार ने सब्जी व मांस मछली की दुकानों को खोलने को ले कर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
अपर मुख्य सचिव (बिहार सरकार पटना )के निर्देश पर आयोजित सी.एम.जी की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार कोविड -19 के अंतर्गत अनलॉक -3 की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा 06 सितम्बर 20 तक लागू की गयी नयी शर्तों के अधीन सब्जी मांस तथा मछली की दुकानों को खोलने के समय मे संशोधन किया गया है ।
जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण शीर्षत कपिल अशोक ने संशोधन की गयी समय के अनुसार जिला, अनुमंडल,प्रखंड ,मुख्यालयों में 25 अगस्त 2020 से 06 सितंबर 2020 तक सब्जी मांस तथा मछली की दुकानें प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक तथा अपराह्न 4 बजे से शाम 6: 30 तक खुलेगी।वहीं सोशल डिस्टेंस तथा मास्क आदि अनिवार्यता के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। गली मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री निर्धारित समय के बाद करने पर करवाई की जाएगी।( रिपोर्ट:राकेश कुमार )