
रक्सौल ।(vor desk)। बाल और बंधुआ मजदूरी कानूनन अपराध है। अगर ये मजदूरी कराते कोई पकड़े जाते है तो वे दंड के भागी होंगे।
उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के वरीय अधिवक्ता अखिलेश्वर प्रसाद ने रविवार को बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार रोकथाम को लेकर प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर के तत्वाधान में प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित जनप्रतिनिधियों व कर्मियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहीं।
उन्होंने कहा कि मानव व्यापार दुनिया का सबसे जघन्य अपराध में शामिल है।जो कानूनन जुर्म है।इसमे कड़ी सजा का प्रावधान है।लेकिन,खुली सीमा के रास्ते यह धंधा फल -फूल रहा है।इसका मूल कारण गरीबी और अशिक्षा है।उन्होंने कहा कि बाल और बंधुआ मजदूरी के साथ मानव व्यापार का रोकथाम जरूरी है।
उन्होंने इसके लिए शहर के साथ – साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान पर जोर दिया।
उन्होंने इसके रोकथाम पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इन अपराधों में कौन – कौन सी करवाई हो सकती है इसकी जानकारी दी।
वहीं पी एल भी कृति कुमारी ने इसके रोकथाम के लिए आम लोगों को जागरूक करने पर बल दिया ।
मौके पर जे एस एस मिथिलेश मेहता, सरपंच रामपूजन यादव, चंदन कुमार ,उमेश कुमार, अनिता कुमारी, प्रभाकर कुमार सहित कई थे।