रक्सौल।(vor desk )। बाल- विवाह और दहेज प्रथा न केवल कुरीति हैं,बल्कि,दोनों एक सामाजिक अपराध है।जनप्रतिनिधियों को इसके उन्मूलन व रोकथाम के लिए आगे आना चाहिए।उक्त बातें एसडीओ अमित कुमार ने शनिवार को प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में बाल – विवाह और दहेज प्रथा रोकथाम को लेकर निर्वाचित मुखियों की आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों से कहा कि इसे रोकना समाजिक दायित्व है।उन्होंने कहा कि बाल विवाह व दहेज को बढ़ावा देने में सहयोगी लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी जुर्म है।जो भी इसमे लिप्त पाएंगे।उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।वर और वधु पक्ष समेत बाराती शराती, पण्डित, मौलवी,टेंट,बैंड पार्टी सभी कानूनी कारवाई के दायरे में आएंगे।
इस मौके पर महिला विकास निगम पटना से आये मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार ने बताया कि बाल – विवाह एवं दहेज प्रथा रोक लगाने के लिए पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर सहित चार स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इनमें पंचायत स्तर पर अध्यक्ष सहित छह, प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष सहित पांच एवं अनुमंडल स्तर पर अध्यक्ष सहित चार तथा जिला स्तर पर अध्यक्ष सहित नौ सदस्य होंगे।
उन्होंने विवाह निबंधन पर विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर निबंधन पदाधिकारी मुखिया होंगे।
वहीं महादलित टोले में चार सदस्यीय टीम बनाना है। जिसमें तीन किशोर और एक किशोरी होगी।
जबकि बी डी ओ कुमार प्रशांत ने जनप्रतिनिधियों से बाल – विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध गांव व टोले स्तर पर अभियान चलाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम का उद्घाटन एस डी ओ अमित कुमार एवं प्रशिक्षक राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
मौके पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह,आदापुर बी डी ओ आशीष कुमार मिश्र, मुखिया नायाब आलम, म0 खालिद, माधव शरण सिंह, म0 बरकुतल्लाह, समसुल जोहा, म0 सफुल्लाह, समशेर अंसारी सहित दर्जनों मुखिया मौजूद थे।