बिना हेलमेट बाइक चलाया तो 3 माह के लिए वाहन चलाने से हो जाएंगे अयोग्य..जानिए परिवहन कानून तोड़ने पर कितना भरना होगा फाइन
पटना।( vor desk )। 1 सितंबर से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पकड़े गए तो पहले से अधिक जुर्माने के साथ तीन माह के लिए दोपहिया वाहन चलाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यानी तीन माह तक वाहन नहीं चला सकते हैं। इस दौरान वाहन चलाते पुनः पकड़े गए तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 एक सितंबर से बिहार में लागू किया जा रहा है। यह शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा। जुर्माने की राशि बढ़ाने का मूल उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को नियंत्रित करना है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के पूरे राज...