मोतिहारी/रक्सौल।( vor desk )। प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग बिहार (पटना )के आदेश पत्रांक 1731 तथा गृह विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 277 द्वारा विस्तारित लॉक डाउन के अवधि में राज्य में आरा मिलों- विनियर मिल /प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के संचालन की अनुमति दी गई है। इस प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत दिशा निर्देश आधार पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने पूर्वी चंपारण जिले में नगर निकाय की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित आरा मिलों/ विनियर मिल /प्लाईवुड इंडस्ट्रीज तथा सभी अधौगिक इकाईयाँ एवं पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली इकाईयाँ को संचालित करने को निर्देश दिया गया हैं ।साथ ही इन सभी अधौगिक इकाइयों और पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली इकाईयाँ को सोशल डिस्टेंसिग का पालन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है।
तीन दिन खुलेगी इलेट्रॉनिक्स,कम्प्यूटर व मोबाइल दुकान: वहीं, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत समाग्रियों की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया था ।जिसमे क्रमांक 7 एवं 8 की दुकान अलग अलग होने के कारण एक प्रकार की दुकान सभी दिन खुली रह रही है जो लॉक डाउन को प्रभावित कर रहा है इस परिपेक्ष्य में लॉक डाउन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आंशिक संशोधन किया गया जो क्रमांक 7और 8 का दिन एक ही होगा ।
इसके तहत इलेक्ट्रिकल गुड्स ,पंखा, कूलर एयर कंडिशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल कंप्यूटर -लैपटॉप ,यूपीएस बैट्री (विक्रय एवं मरममत) को सोमवार बुधवार व शुक्रवार को संचालन की अनुमती दी गई है।
इसी तरह सप्ताह के तीन दिन ही कृषि संबंधित दुकानें खुल सकेंगी। खाद-बीज की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। बाइक, ट्रेक्टर, टेंपू आदि की बिक्री व मरम्मती की दुकान भी तीन दिन खोलने का मिला निर्देश। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी ।(रिपोर्ट:राकेश कुमार )